24/04/2026
"अविरल " जैन हाईकोर्ट एडवोकेट (अंतिम व्यक्ति को न्याय⚖ दिलाकर सवका साथ, सबका विकास, सवका विश्वास चरितार्थ किया है कोटि कोटि साधुवाद🙏:: ) *आजीवन कारावास के मामले में आरोपी बरी*
*जबरदस्ती बनाया पॉक्सो एक्ट का मामला*
टीकमगढ़। जिला न्यायालय टीकमगढ़ से एक खबर सामने आ रही है जहां कोतवाली पुलिस द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्र. 732/2025 से उद्भूत मामला SC/66/2025 में माननीय विशेष न्यायालय टीकमगढ़ के द्वारा अभियुक्त राधाकृष्ण उर्फ छोटू प्रजापति को दोषमुक्त घोषित कर दिया है। कोतवाली पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(ड), 78, 351(3) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ठ), 6, 11(iv) एवं 12 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसके संबंध में पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय में अभियुक्त की पैरवी अधिवक्ता अविरल जैन ने की। उक्त मामले से संबंधित जानकारी देते हुए अधिवक्ता अविरल जैन ने बताया कि पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से मिथ्या मामला पंजीबद्ध किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा मेरे पक्षकार राधाकृष्ण को सभी आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया है। अभियोजन पक्ष एक भी आरोप मेरे पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध नहीं कर पाया है। जबरदस्ती इस प्रकार से मामले नहीं बनाए जाने चाहिए। गंभीर मामलों से न केवल एक व्यक्ति बल्कि उसका पूरा परिवार प्रताड़ित होता है और जीवन भर की गरिमा पर आघात होता है। हम माननीय न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट है, आखिरकार मेरे पक्षकार को न्यायालय से न्याय मिला।