14/03/2026
उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया, जहां प्रशासन ने Sambhal district की एक मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाज़ पढ़ने वाले लोगों की संख्या सीमित करने का फैसला किया था।
प्रशासन का तर्क था कि इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि, Allahabad High Court ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करना उचित नहीं है और कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था के नाम पर धार्मिक गतिविधियों को सीमित करना समाधान नहीं है, बल्कि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का कर्तव्य है।
Miss Farha Charitable Foundation ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह निर्णय संवैधानिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने वाला है।
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