31/07/2025
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (CM Yuva Udyami Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, साथ ही परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाता है।
#योजना के मुख्य बिंदु:
पात्रता: उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास।
मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
किसी भी बैंक में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।
#ऋण:
5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण।
परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान।
ऋण समग्र ऋण की प्रकृति का होगा।
परियोजना लागत का न्यूनतम 10% सावधि ऋण के रूप में होगा।
#अन्य:
योजना में डिजिटल लेनदेन के लिए 1 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और अधिकतम 2000 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण के लिए पात्र हैं।
#उद्देश्य:
युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
बेरोजगारी दर को कम करना।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
📱 094541 24219