26/11/2025
दोहरे Pan Card में आजम खान और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा, Court ने सुनाया बड़ा फैसला।
The Global Bulletin Of India - GBI
समाजवादी पार्टी (सपा) SP नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने दोहरे पैन कार्ड मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) BJP।नेता आकाश सक्सेना ने दिसंबर 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आज़म खान और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सक्सेना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि दोनों के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दोहरे पैन कार्ड थे।
सक्सेना ने आरोप लगाया कि आजम खान और उनके बेटे ने जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके दो पैन कार्ड बनवाए थे और उनका इस्तेमाल बैंकिंग लेन-देन और आयकर रिटर्न भरने में कर रहे थे। दोषसिद्धि के बाद, आज़म खान और अब्दुल्ला दोनों को अदालत कक्ष में हिरासत में ले लिया गया। जल्द ही सज़ा सुनाए जाने की उम्मीद है। शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी आदेश सुनाए जाने के समय मौजूद थे।
आकाश सक्सेना द्वारा अब्दुल्ला आज़म पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त करने का आरोप लगाने के बाद 6 दिसंबर, 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, ये पैन कार्ड झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और कथित तौर पर बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 और दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी।
आकाश सक्सेना द्वारा अब्दुल्ला आज़म पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त करने का आरोप लगाने के बाद 6 दिसंबर, 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, ये पैन कार्ड झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और कथित तौर पर बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 और दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी।
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