09/04/2026
सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा करने वाले गिरोह देशभर में सक्रिय हैं और यदि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने तत्काल कदम नहीं उठाए तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में केवल राज्य सरकार और उसका गृह विभाग ही सतर्कता के साथ कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘एक कोर्ट के रूप में हम निगरानी कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई अंततः राज्य सरकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों को ही करनी है इसलिए यह हमारा विनम्र अनुरोध है।