09/02/2026
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों जिनकी वर्ष 2019 या उसके बाद प्रथम नियुक्ति पर न्यूनतम वेतन का 70%, 80%, 90% वेतन देने वाले नियम को अमान्य किए जाने तथा "समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत के पालन में मध्य प्रदेश शासन की उत्तरवर्ती विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों को वर्ष 2019 या उसके बाद के कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन एवं एरियर का भुगतान किए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के संस्थापक परम पूज्य स्व.एल.के.दुबे जी के बताएं हुए मार्गदर्शन पर चलकर संगठन द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन एवं श्रीमान मुख्य सचिव, श्रीमान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को पत्र लिख कर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए निर्णय के परिपालन में शीघ्र आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है ।
माननीय CM Madhya Pradesh , Jyotiraditya M Scindia Pradhuman Singh Tomar ji
Department of Energy Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav
विद्याकांत मिश्रा
प्रदेश महामंत्री
मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका
श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक