Farishte Group

Farishte Group Farishte Group provides Legal Help to Minor R**e Victims, Acid Attack Victims and Helpless Women. Social Welfare Work Done by NGO
1. Free Eye Operations at U.P.

Free Legal Help to Minor R**e Victim, Helpless Women & Old age People Or Women who is alone and not helped by his Family, Relatives & Friends.
2. Supporting प्रधानमंत्री जनऔषधालय Sector 4/7 Chowk Gufran, Hry
3. Branch, Murti Bhawan, Village Bawli, Baghpath. PANKAJ VERMA - Chairman
cum Founder Member
9971284488

DR. ANJU RAWAT NEGI - Chief Secretory
cum Founder Member
9868558237

MANOJ KUMAR - Tre

asurer
cum Founder Member
9818214382

KULBHUSHAN BHARDWAJ - President (Legal)
Advocate & Ex. President Gurgaon Distt. Bar Association - 9818371083

DR. NARESH SHARMA - Chief Parton
MBBS, MS

SURENDER SINGH TOMAR - Chairman U.P.

20/12/2025
19/12/2025

ऐपल भारत को टेक हब बनाने की दिशा में काम कर रहा है। दरअसल Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल iPhone के बाद अब चिप जैसे अहम कंपोनेंट्स को भारत में ही असेंबल और पैकेज करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इससे चीन को झटका लग सकता है।

09/11/2025

सूडान के अल फ़शर शहर में फँसे आम लोगों पर भयावह अत्याचार किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं और जो लोग वहाँ से किसी तरह स...

फ़रिश्ते ग्रुप के मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत एडवोकेट ने अमर उजाला फाउंडेशन के कार्यकर्म मे युवा छात्राओं के सवालों के जवाब द...
28/05/2025

फ़रिश्ते ग्रुप के मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत एडवोकेट ने अमर उजाला फाउंडेशन के कार्यकर्म मे युवा छात्राओं के सवालों के जवाब दिए और उन्हें अपने अधिकारों के बारे मे बताया व उन्हें इस्तेमाल करने की कानूनी जानकारी दी 🙏

फ़रिश्ते ग्रुप के प्रयासों से कई बच्चियों से कुकर्म व हत्या के आरोपी सुनील को गुरुग्राम न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की...
28/10/2024

फ़रिश्ते ग्रुप के प्रयासों से कई बच्चियों से कुकर्म व हत्या के आरोपी सुनील को गुरुग्राम न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की सजा और पीड़िता के परिजनों को 10 लाख मुआवजा । ............................. दिनांक 25 अक्टूबर 2024 आज माननीय श्री ऐ के महत्ता जी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कई मासूम बच्चियों से कुकर्मव हत्या के दोषी सीरियल किल्लर सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी, बच्ची के परिजनों को 10 लाख मुआवजे देने का आदेश सुनाया । फ़रिश्ते ग्रुप के पदाधिकारी डॉ अंजू रावत एडवोकेट, कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट व पंकज वर्मा ने इस केस की निशुल्क पैरवी करने का पीड़ित परिवार को वचन दिया था । संस्था की मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत नेगी एडवोकेट ने कोर्ट मे इस केस को जीजान से लड़ा था और केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया, उन्होंने बताया कि दोषी सुनील का बच्चियों के प्रति एक दरिंदे/राक्षस जैसा व्यवहार है सुनील मजदूरी का काम करता थ और हत्या को अंजाम देने के बाद अपनी जगह बदल लेता था वह अधिकतर झुग्गियो मे व मदिरो /भण्डारो मे आ रही बच्चियों पर नज़र रखता था व गरीब बच्चियों को खाने का लालच दे कर उन्हें सुनसान जगह ले जाता था उनसे कुकर्म करता, उन्हें भूखा रखता और और उन्हें जान से मार देते था, जिसमे एक वारदात मे 3-4 साल की बच्ची को एक खाली पड़ी दुकान मे लेकर बच्ची के साथ आगे व पीछे से कुकर्म किया, फिर उसके पेशाब करनी वाले स्थान पर लकड़ी घुसा दी बच्ची के चिल्लाने पर उसे ईंट से मार दिया। लीगल विंग के अध्यक्ष श्री कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट ने इसपर कहाँ कि ऐसे राक्षस प्रवर्ती के दोषी को फाँसी से भी कोई बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी । संस्था व चेयरमैन पंकज वर्मा ने संस्था के सभी सदस्यों को इस केस मे जो मेहनत करी उसके लिए सबका धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि संस्था आगे भी ऐसे दोषियो को सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवारों कि निशुल्क पैरवी करती रहेगी और जनता से अपील है को वो अपने आस पास बच्चियों के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो परिवार की निशुल्क पैरवी के लिए संस्था को जानकारी जरूर दे।

प्फ़रिश्ते ग्रुप के प्रयासों से कई बच्चियों से कुकर्म व हत्या के आरोपी सुनील को गुरुग्राम न्यायालय से मिली आजीवन कारावास ...
28/10/2024

प्फ़रिश्ते ग्रुप के प्रयासों से कई बच्चियों से कुकर्म व हत्या के आरोपी सुनील को गुरुग्राम न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की सजा और पीड़िता के परिजनों को 10 लाख मुआवजा । ............................. दिनांक 25 अक्टूबर 2024 आज माननीय श्री ऐ के महत्ता जी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कई मासूम बच्चियों से कुकर्मव हत्या के दोषी सीरियल किल्लर सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी, बच्ची के परिजनों को 10 लाख मुआवजे देने का आदेश सुनाया । फ़रिश्ते ग्रुप के पदाधिकारी डॉ अंजू रावत एडवोकेट, कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट व पंकज वर्मा ने इस केस की निशुल्क पैरवी करने का पीड़ित परिवार को वचन दिया था । संस्था की मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत नेगी एडवोकेट ने कोर्ट मे इस केस को जीजान से लड़ा था और केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया, उन्होंने बताया कि दोषी सुनील का बच्चियों के प्रति एक दरिंदे/राक्षस जैसा व्यवहार है सुनील मजदूरी का काम करता थ और हत्या को अंजाम देने के बाद अपनी जगह बदल लेता था वह अधिकतर झुग्गियो मे व मदिरो /भण्डारो मे आ रही बच्चियों पर नज़र रखता था व गरीब बच्चियों को खाने का लालच दे कर उन्हें सुनसान जगह ले जाता था उनसे कुकर्म करता, उन्हें भूखा रखता और और उन्हें जान से मार देते था, जिसमे एक वारदात मे 3-4 साल की बच्ची को एक खाली पड़ी दुकान मे लेकर बच्ची के साथ आगे व पीछे से कुकर्म किया, फिर उसके पेशाब करनी वाले स्थान पर लकड़ी घुसा दी बच्ची के चिल्लाने पर उसे ईंट से मार दिया। लीगल विंग के अध्यक्ष श्री कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट ने इसपर कहाँ कि ऐसे राक्षस प्रवर्ती के दोषी को फाँसी से भी कोई बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी । संस्था व चेयरमैन पंकज वर्मा ने संस्था के सभी सदस्यों को इस केस मे जो मेहनत करी उसके लिए सबका धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि संस्था आगे भी ऐसे दोषियो को सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवारों कि निशुल्क पैरवी करती रहेगी और जनता से अपील है को वो अपने आस पास बच्चियों के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो परिवार की निशुल्क पैरवी के लिए संस्था को जानकारी जरूर दे।

Address

Regd. Address: J-57, Palam Vihar Extention, Gurgaon. Work Office At Chamber No. 267, District Court, Near Gate No. 8, Gurgaon INDIA M. 9971284488 (PANKAJ VERMA CHAIRMAN)
Gurugram
122001

Telephone

9971284488

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Farishte Group posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Farishte Group:

Share