28/10/2024
फ़रिश्ते ग्रुप के प्रयासों से कई बच्चियों से कुकर्म व हत्या के आरोपी सुनील को गुरुग्राम न्यायालय से मिली आजीवन कारावास की सजा और पीड़िता के परिजनों को 10 लाख मुआवजा । ............................. दिनांक 25 अक्टूबर 2024 आज माननीय श्री ऐ के महत्ता जी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कई मासूम बच्चियों से कुकर्मव हत्या के दोषी सीरियल किल्लर सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी, बच्ची के परिजनों को 10 लाख मुआवजे देने का आदेश सुनाया । फ़रिश्ते ग्रुप के पदाधिकारी डॉ अंजू रावत एडवोकेट, कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट व पंकज वर्मा ने इस केस की निशुल्क पैरवी करने का पीड़ित परिवार को वचन दिया था । संस्था की मुख्य सचिव डॉ अंजू रावत नेगी एडवोकेट ने कोर्ट मे इस केस को जीजान से लड़ा था और केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया, उन्होंने बताया कि दोषी सुनील का बच्चियों के प्रति एक दरिंदे/राक्षस जैसा व्यवहार है सुनील मजदूरी का काम करता थ और हत्या को अंजाम देने के बाद अपनी जगह बदल लेता था वह अधिकतर झुग्गियो मे व मदिरो /भण्डारो मे आ रही बच्चियों पर नज़र रखता था व गरीब बच्चियों को खाने का लालच दे कर उन्हें सुनसान जगह ले जाता था उनसे कुकर्म करता, उन्हें भूखा रखता और और उन्हें जान से मार देते था, जिसमे एक वारदात मे 3-4 साल की बच्ची को एक खाली पड़ी दुकान मे लेकर बच्ची के साथ आगे व पीछे से कुकर्म किया, फिर उसके पेशाब करनी वाले स्थान पर लकड़ी घुसा दी बच्ची के चिल्लाने पर उसे ईंट से मार दिया। लीगल विंग के अध्यक्ष श्री कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट ने इसपर कहाँ कि ऐसे राक्षस प्रवर्ती के दोषी को फाँसी से भी कोई बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी । संस्था व चेयरमैन पंकज वर्मा ने संस्था के सभी सदस्यों को इस केस मे जो मेहनत करी उसके लिए सबका धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि संस्था आगे भी ऐसे दोषियो को सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवारों कि निशुल्क पैरवी करती रहेगी और जनता से अपील है को वो अपने आस पास बच्चियों के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो परिवार की निशुल्क पैरवी के लिए संस्था को जानकारी जरूर दे।