20/07/2026
⚖️ महिला पीड़िता की शिकायत दर्ज करते समय कानून विशेष सुरक्षा प्रदान करता है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1) के अनुसार:
🔹 निर्धारित लैंगिक अपराधों से पीड़ित महिला की सूचना महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी।
🔹 घटना किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुई हो, तब भी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी पुलिस थाने में दी जा सकती है।
🔹 शिकायत मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है।
🔹 यदि पीड़िता मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो उसकी सूचना उसके निवास अथवा उसकी पसंद के सुविधाजनक स्थान पर दुभाषिए या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में दर्ज करने का प्रावधान है।
सम्मान, गोपनीयता और संवेदनशीलता प्रत्येक पीड़िता का अधिकार है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को जनहित में साझा करें।
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023—धारा 173(1)
सत्यापन तिथि: 20 जुलाई 2026
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