04/02/2026
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 (RTE) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सत्र 2026-27 के तहत निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है।
प्रवेश प्रक्रिया कुल तीन चरणों में पूरी की जाएगी।
प्रथम चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक।
द्वितीय चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक।
तृतीय चरण: 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक।
इस वर्ष की नई गाइडलाइंस के अनुसार आयु सीमा इस प्रकार है:
नर्सरी के लिए: 3 से 4 वर्ष
LKG के लिए: 4 से 5 वर्ष
UKG के लिए: 5 से 6 वर्ष
कक्षा 1के लिए: 6 से 7 वर्ष
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड: माता या पिता में से किसी एक का आधार (अब दोनों का अनिवार्य नहीं है)।
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: (अस्पताल/नगर निगम द्वारा जारी)।
निवास प्रमाण पत्र: (वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली बिल)।
आय प्रमाण पत्र:दुर्बल वर्ग के लिए वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो। (इस वर्ग मे सामान्य जाति/स्वर्णजाति)
जाति प्रमाण पत्र: (यदि एससी(अनुसूचित जाति)/एसटी(अनुसूचित जनजाति )या ओबीसी वर्ग (अन्य पिछड़ी जाति जाट, गुज्जर, यादव,कश्यप, लोहार, कुम्हार, सोनार आदि से हैं)।
बच्चे की फोटो: पासपोर्ट साइज।
*💡 मुख्य विशेषताएं और बदलाव*
ऑनलाइन पोर्टल: आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
पड़ोस के स्कूल: अभिभावक अपने वार्ड या ग्राम पंचायत के अधिकतम 10 स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं।
वित्तीय सहायता: प्रवेश के बाद किताबों और ड्रेस के लिए सरकार द्वारा ₹5,000 की राशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।