25/03/2026
स्थानीय परिवाद समिति , हापुड़
Local Committee, Hapur
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace) का अर्थ है, काम की जगह पर कोई भी अवांछित यौन आचरण—जैसे शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की मांग, या अपमानजनक टिप्पणियां। भारत में POSH एक्ट, 2013 (रोकथाम, निषेध और निवारण) के तहत महिलाओं को इससे सुरक्षा प्राप्त है।
पीड़ित महिला या उसकी ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है।
Chairperson: Er. Sarita Gupta
8368301151