Jhojhu kalan

Jhojhu kalan Village-Jhojhu kalan
Teh.-Charkhi dadri
distt.-Bhiwani(Haryana)
pin code-127310

Jhojhu Kalan is a village in the Charkhi dadri district of Haryana, India

✈️🇮🇳 मेहनत की उड़ान, हौसलों की पहचान 🇮🇳✈️एक छोटे कस्बे से निकलकरभारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर बननासिर्फ़ पदोन्नति...
24/12/2025

✈️🇮🇳 मेहनत की उड़ान, हौसलों की पहचान 🇮🇳✈️
एक छोटे कस्बे से निकलकर
भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर बनना
सिर्फ़ पदोन्नति नहीं, बल्कि
संघर्ष, अनुशासन और सपनों की जीत है।
झोझू कलाँ (चरखी दादरी) की बेटी ओशिन सांगवान
ने शिक्षा, प्रशिक्षण और देशसेवा के रास्ते पर चलते हुए
यह साबित कर दिया कि
सीमाएं हालात की होती हैं, हौसलों की नहीं।
यह उपलब्धि हर उस बेटी के लिए संदेश है
जो बड़े सपने देखने का साहस रखती है।
🌟 ओशिन सांगवान को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं
देश को आप पर गर्व है। 🇮🇳✨

👍👍👍✨✨✨✋✋🫡🫡🫡🫡🫡

13/10/2025

08/06/2025

जय बाबा गुफादारी महाराज 🙏🙏🙏🙏🥺

26/03/2025

गांव झोझू कलां की बेटी ने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में ( MSc physics)में गोल्ड मेडल🏆 प्राप्त किया गांव 🏞️के लिए बहुत ही गौरव की बात ...🙏🙏🙏.



🙌🙌

27/02/2025



02/02/2025
29/01/2025
29/01/2025

⚠️ _*`पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जल्द ही जारी होगी!`*_

_प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे ।_

*_`क्या है पीएम किसान योजना?`_*

_पीएम किसान योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किश्तों में दी जाती है।_

28/01/2025

केजरीवाल पर बरसे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी, बोले मानहानि का केस करूंगा

07/09/2024

विधानसभा चुनाव के चलते एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध
चरखी दादरी, 7 सितंबर। विधानसभा आम चुनाव के चलते चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देश अनुसार चुनाव अवधि के दौरान जिला के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में एग्जिट पोल के प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के चलते 5 अक्टूबर को शाम 6.30 बजे तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया व किसी अन्य तरीके से प्रसार के माध्यम से एग्जिट पोल के किसी भी प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य पोल सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।

उम्मीदवार जन सभा में केवल छाछ व पानी ही कर सकते हैं वितरित- सामूहिक भोज का खर्च भी जुड़ सकता है उम्मीदवार के चुनावी खर्च...
07/09/2024

उम्मीदवार जन सभा में केवल छाछ व पानी ही कर सकते हैं वितरित
- सामूहिक भोज का खर्च भी जुड़ सकता है उम्मीदवार के चुनावी खर्च में
चरखी दादरी, 7 सितंबर। अगर कोई उम्मीदवार जन सभा में पानी अथवा छाछ के अलावा खाने-पीने की अन्य कोई वस्तु लोगों के बीच वितरित करता है तो उन वस्तुओं पर होने वाला खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा।
जिला निर्वाचन अधिकरी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि चुनावी जनसभा के दौरान उम्मीदवार केवल छाछ व पानी ही लोगों के बीच वितरित कर सकता है। जिस पर आने वाले खर्च को उसके चुनावी खर्च में नहीं जोड़ा जाता। लेकिन इनके अलावा कोई अन्य चीज वितरित की जाती है तो उसे संबंधित उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही उम्मीदवार ने स्वयं सामूहिक भोज का आयोजन न किया हो, लेकिन वह किसी अन्य द्वारा आयोजित सामूहिक भोज या इस तरह के अन्य कार्यक्रम में अपने समर्थकों सहित जाकर अपने पक्ष में वोट मांगता है तो उसका खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार केे खाते में जोडा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के उपरांत अगर कोई स्टार प्रचारक किसी उम्मीदवार या उसका एजेंट स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करके पहुंचता है तो यात्रा का 50 प्रतिशत खर्चा उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर स्टार प्रचारक के साथ दो अथवा तीन उम्मीदवार यात्रा करते हैं तो इन तीन उम्मीदवारों केे बीच आधे खर्च को विभाजित कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को उसी सूरत में अलग रखा जाएगा जब वह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि अगर दो दलों के बीच चुनावी समझौता है और एक दल का स्टार प्रचारक दूसरे दल के उम्मीदवार केे पक्ष में जाकर प्रचार करता है तो उसकी यात्रा का सारा खर्च संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर निरीक्षण के दौरान उम्मीदवार के खर्चा रजिस्टर में कोई खामी पाई जाती है तो उसे उम्मीदवार केे खर्चा रजिस्टर व शैडो एक्सपेंडिचर रजिस्टर में दर्ज करना होगा और उम्मीदवार के हस्ताक्षर करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि खर्चे संबंधी खामियों के चलते संबंधित उम्मीदवार को 48 घंटे का नोटिस जारी किया जाएगा और उक्त उम्मीदवार नोटिस का जवाब नहीं देता है तो उसकेे खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-171-1 के तहत मुकद्मा दर्ज हो सकता है।
उन्होंने स्पष्टï किया कि खर्चे के रख रखाव का तरीका गलत पाया गया तो इस स्थिति में भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पैसे, गिफ्ट, शराब या कोई अन्य चीज बांटी जाती है तो इसे अवैध माना जाता है। ऐसे सभी खर्चों का आंकलन करके संबंधित उम्मीदवार केे न केेवल खाते में जोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी ऐसी वस्तु को देना, जिससे मतदाता प्रभावित हो उसे रिश्वत की श्रेणी में माना जाएगा और इसमें मुकदमा दर्ज किए जाने का प्रावधान है।



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Mera Gaon Jhojhu Kalan ��
Charkhi Dadri
127310

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+919416842312

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