27/01/2023
प्रति
आदरणीय जिलाधीश महोदय
जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
विषय - सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सपोर्ट के संबंध में बैठक आयोजित करने बाबत
संदर्भ- जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला जांजगीर-चांपा द्वारा 24.01.2023 को बैठक के लिए जारी पत्र के विषयानुसार
1.नई उद्योग इकाई की स्थापना पर पूर्व में 2014-2019 तक के उद्योग स्थापना के नियमानुसार संबंधित ऋण दाता बैंक के द्वारा स्टांप शुल्क पर उसकी पात्रता अवधि तक एवं उस इकाई के विस्तारित होने पर भी छूट होती थी परंतु नए औद्योगिक नियम 2019 -2024 के अनुसार में यह सिर्फ स्थापना के समय ही दी जाती है
महोदय उस पर संज्ञान लेकर कृपया पहले की तरह ही उस नियम को लागू कराएं
2. जिला जांजगीर चांपा में अकलतरा और बम्नीहडीह ब्लॉक विकसित ब्लॉक की श्रेणी में आते हैं विकसित ब्लॉक की श्रेणी में आने की वजह से यहां के उद्योगों को सब्सिडी से वंचित रखा गया है पावर प्लांट के आने से इन ब्लॉकों को विकसित नहीं माना जाना चाहिए अन्य छुट समाप्त करने से उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है कृपया इसे विकसित ब्लॉक की श्रेणी से हटाया जाए या उद्योगों को छूट देने के लिए नियम या प्रावधान बनाया जाए
और हमें विकसित ब्लॉक बनने से क्या फायदा मिल रहा है या क्या कार्य किया जा रहा है इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं
3.नए उद्योग इकाई शुरू करने पर पहले आवेदनकर्ता का साक्षात्कार करके उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति दी जाती थी और नियमित बैठक लेकर प्रस्ताव पारित किया जाता था उक्त बैठक की जानकारी निष्पक्ष उपलब्ध कराई जाए एवं छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को जो कि व्यापारियों की प्रमुख संस्था है उनको इस बैठक में निर्णायक सदस्य के रूप में जोड़ा जाए
4. वर्तमान में कारखाना अधिनियम एवं श्रम अधिनियम बड़े उद्योगों एवं छोटे उद्योगों दोनों पर समान रूप से लागू हैं छोटे उद्योगों को इन नियमों का पालन करते हुए संचालन करना अत्यंत कठिन होता है अतः महोदय से निवेदन है कि छोटे उद्योगों को (50 श्रमिक से कम) वाले कारखाना अधिनियम एवं श्रम अधिनियम से मुक्त किया जावे ताकि छोटे उद्योग का संचालन सुचारु रुप से किया जा सके । राज्य में राइस मील व क्रेशर उद्योग जैसे छोटे उद्योगों को अनिवार्य रुप से कारखाना अधिनियम एवं श्रम अधिनियम का पालन राज्य शासन की अधिसूचना के कारण करना पड़ता है जबकि बाकी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इन्हें छूट प्राप्त है अतः हमारे यहां भी ऐसे छोटे उद्योगों को इन से मुक्त किया जाए ।
5.नैला रेलवे स्टेशन के पास पहले रैक पॉइंट हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है और उसका एक वैकल्पिक कोयले के रैक पॉइंट के रूप में दूसरी जगह में उपयोग हो रहा है रैक पॉइंट होने से भी राइस मिल खाद विक्रेता गल्ला किराना आदि के थोक व्यापारियों का काम बढ़ने की पूरी संभावना है यह काम पहले नैला क्षेत्र में बखूबी बहुत जोरों से हुआ करता था और यहां का व्यापार अविभाजित मध्य प्रदेश से भी बाहर देश के बाकी राज्यों में किया जाता था कृपया उसे दोबारा शुरू कराने का कष्ट करें जिससे कि पूरे जिले का उद्योग एवं व्यापार बढ़े।
5. 1000000 तक का मुद्रा लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के दिया जाता है लेकिन हमारे जिले में इसकी कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं है और यह हो नहीं हो पाता इसके लिए जब भी कोई संबंधित बैंक का मुख्य बैंक द्वारा कोई कैंप या कोई कार्यशाला लगाई जाती हो तब इसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी सहयोगी संस्था के रूप में रखा जाए
6. आने वाले दिनों में जांजगीर-चांपा जिले में भी थोक व्यापार कारीडोर की स्थापना होनी है चूंकि जिले का एक तिहाई व्यापार शिवनारायण से होता है तो शिवरीनारायण सहित अन्य आसपास के नगर को भी ध्यान में रखकर कोई ऐसी जगह का चुनाव किया जाए जो जिले के केंद्र में हो अथवा ऐसी जगह पर हो जहां से पूरे जिले का संपर्क सुविधाजनक हो जिससे जिले का थोक व्यापार निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर हो इसके लिए हमें लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी ।
7.शिवरीनारायण क्षेत्र में औद्योगिक विकास अवरुद्ध है उसे भी ध्यान में रखकर औद्योगिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए एवं वहां पर भी उद्योग धंधे विकसित किए जाएं और पहले से चल रहे हैं उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर वहां पर भी विकास कराया जाए।
भवदीय
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
जांजगीर चांपा