18/10/2026
📢 महत्वपूर्ण सूचना HPSEB EMPLOYEES UNION
विषय: पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के संबंध में
बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09.07.2026 में निहित निर्देशों को अपनाया है। इसके अंतर्गत उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभ का प्रावधान है, जिनके पदों/रिक्तियों को भर्ती हेतु दिनांक 15.05.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था।
यूनियन का मत है कि उन कर्मचारियों जिन्होंने 15.05.2003 से पूर्व दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवाएँ प्रारंभ कर ली थीं, लेकिन बाद में नियमित हुए हैं भी, इस लाभ के लिए पात्र है।
अतः सभी संबंधित कर्मचारी, अपनी पेंशन संबंधी विकल्प (Option) निर्धारित प्रारूप में, आवश्यक दस्तावेजों सहित, अपने संबंधित कार्यालय में जमा करवाएँ, ताकि पात्रता के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
*हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन*