09/10/2026
नरवाई जलाने पर 15 हजार रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान* *जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जिले के विभिन्न स्थानों पर कतिपय किसानों द्वारा धान फसल कटाई के उपरांत शेष नरवाई जला दी जाती है। इससे फसलों को लाभ पहुँचाने वाले तत्व भी जलने के साथ धुएँ और आग की लपटों से आगजनी की दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं। दूषित वातावरण निर्मित होने के साथ ही यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है, जिसके दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सीमा क्षेत्र में दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर नरवाई जलाने पर रोक लगाई गई है। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, नगरीय निकाय व पुलिस अधिकारियों सहित उप संचालक कृषि द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित करवाया जाएगा। उल्लंघन पर धारा 223 के तहत संबंधित भूमि स्वामी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 2500 रुपये से 15 हजार रुपये तक प्रति घटना अर्थदंड भी संबंधित कृषक को देना होगा।...
जिले के विभिन्न स्थानों पर कतिपय किसानों द्वारा धान फसल कटाई के उपरांत शेष नरवाई जला दी जाती है। इससे फसलों को लाभ ....