Mens Rights Foundation Welfare Society

Mens Rights Foundation Welfare Society A Social Welfare Society to protect men's rights and working to stop misuse of law

19/11/2025

आप सभी को अंतराष्ट्रीय पुरुष दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं...!!!

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19/11/2025

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कानपुर पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिस पर शादी का झांसा देकर दरोगाओं और बैंक मैनेजरों को फँसाकर उनसे रेप क...
18/11/2025

कानपुर पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जिस पर शादी का झांसा देकर दरोगाओं और बैंक मैनेजरों को फँसाकर उनसे रेप के फर्जी केस लगाकर लाखों रुपये वसूलने का आरोप है। दरोगा आदित्य कुमार की शिकायत और एक साल की एसआईटी जांच में सामने आया कि दिव्यांशी नाम की यह महिला पहले भी कई लोगों से शादी और फर्जी केस करके समझौते के नाम पर पैसे ले चुकी है। उसके बैंक खातों में करोड़ों के लेनदेन के सबूत मिले। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर मंगलवार को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है।

10/09/2025
सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं... सूरत कोर्ट का अहम फैसला, 3 साल बाद युवक सभी आरोपों से बरी गुजरा...
28/08/2025

सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं... सूरत कोर्ट का अहम फैसला, 3 साल बाद युवक सभी आरोपों से बरी

गुजरात में सूरत सेशन्स कोर्ट ने तीन साल पुराने रेप के मामले में आरोपी युवक को बरी कर उसे रिहा करने का आदेश दिया है.अदालत ने बचाव पक्ष की दलील 'तीन साल तक सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं' को मान्य रखते हुए यह फैसला सुनाया है.

दरअसल, यह मामला जुलाई 2022 का है. सूरत के डींडोली की रहने वाली बीबीए की पढ़ाई कर रही युवती ने कतारगाम में एम.टेक की पढ़ाई कर रहे युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा दिया और युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अश्विन जे. जोगड़िया ने अदालत में कहा कि आरोपी ने शिकायत करने वाली युवती के साथ किसी भी प्रकार का जबरदस्ती संबंध नहीं बनाया. प्रेम संबंध टूटने के कारण यह शिकायत दर्ज कराई गई. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अगर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है तो वह बलात्कार नहीं है. अदालत ने इस तर्क को मानते हुए युवक को बरी कर दिया.

https://www.facebook.com/share/19SCmELnaH/
20/08/2025

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"पॉक्सो क़ानून जेंडर न्यूट्रल है, इसके तहत एक महिला पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं"

◆ कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा

| POCSO Act | Karnataka High Court

गौशाला रोड स्थित जनकपुरी में दोपहर के समय युवती का अपहरण कर लिया गया है। वहीं देर शाम युवती ने अपनी शादी रचाने का वीडियो...
13/08/2025

गौशाला रोड स्थित जनकपुरी में दोपहर के समय युवती का अपहरण कर लिया गया है। वहीं देर शाम युवती ने अपनी शादी रचाने का वीडियो जारी कर सबको हैरत में डाल दिया। वीडियो जारी होने से पहले आरोपियों में से एक युवक की पहचान कर ली गई थी।

दोपहर को अपहरण के बाद बुआ मंजू ने बताया कि अंजली ने 12वीं के बाद नर्सिंग कोर्स में दाखिला लिया था। मंगलवार दोपहर को 12 साल की लड़की किराए पर कमरा लेने के लिए पूछने के लिए आई। उस समय अंजली चाय बना रही थी। इधर प्रत्यक्षदर्शियों अनुसार गली में संदिग्ध हालात में एक काले रंग की कार खड़ी थी जिसमें 3 युवक सवार थे। उनमें से एक कार में ही बैठा रहा जबकि 2 युवक नीचे उतरे और घर के बाहर अंजली को गला पकड़कर थप्पड़ मारे व घसीटते हुए कार में डालकर फरार हो गए थे।

देर शाम अंजली का एक युवक के साथ वीडियो जारी हुआ जिसमें उसने बताया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया है। वह पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी लेकिन परिवार के लोग इसके खिलाफ थे और मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। डी.एस.पी. राजीव ने बताया कि अपहरण की सूचना पर पुलिस छानबीन कर रही थी। शाम को एक वीडियो में युवती ने शादी रचाने की बात की व अपहरण को नकारा है।
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अब आप देखिए किस तरह प्रेम प्रसंग के मामले को अपह₹ण और फिर दु& ष्कर्म के मामले में बदल दिया जाता है। अगर लड़की वीडियो जारी न करती तो तीनों युवक उम्र भर के लिए जेल में सड़ रहे होते।

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About Us

India is the only country in the world which has separate laws based on gender. These laws segregate Men from getting justice when it comes to crime against women. Even though the Article 14 of Constitution of India categorically states that before the Eye of Law there should not be any discrimination based on Gender, Caste, Religion, Language and Place of Birth, still the Law Makers of the Nation envisions India free of Inequality by making such Women-Centric Gender-Biased laws like IPC 375, 376, 498a, 304b, 3/4 Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Against Women Act, and many more, which are meant for sheer harassment of men and their families.

Since the enactment of gender biased laws, Men were ignored and the Law Makers, under the pressure from heavily funded Feminist groups were coming up with Legislations which in the name of Women Empowerment were creating ‘Assassin’s Weapon’ to penalize Men and bring in more and more hatred against men in the society. According to National Crime Records Bureau, a Govt. of India Agency, every year 64,000 plus married men and 90,000 plus men are compelled to commit su***de majorly due to the misuse and abuse of these women-centric laws against them and their family members.

Aggrieved from this gender biased law induced agony of men in society, on 27th November, 2019 came into existence, a movement for men and families in distress in the shape of a NGO namely, “Mens Rights Foundation Welfare Society”.

It all started from a Lake City Bhopal of Madhya Pradesh by a Team of Some Senior Men's Rights Activist”,