उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ,ब्लाक ईकाई रामपुर मथुरा,सीतापुर

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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ,ब्लाक ईकाई रामपुर मथुरा,सीतापुर Government Employees Organization ( Basic Shiksa Parishad, UP )

26/09/2025
15/09/2025

*टी०ई०टी०अनिवार्यता न वापस होने पर देश की राजधानी दिल्ली में करेंगे आंदोलन - डॉ० दिनेश चंद्र शर्मा प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ*

15/09/2025

#साभार 🙏
**2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर TET लागू करने का प्रश्न: संवैधानिक और कानूनी विवेचना**
शिक्षक समाज के आधारस्तंभ हैं, जो न केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों का निर्माण भी करते हैं। विडंबना यह है कि शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान पर समय-समय पर अनुचित अंकुश लगाए जाते रहे हैं। 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के शपथ-पत्र पर आधारित था, ऐसा ही एक विवादास्पद और अन्यायपूर्ण कदम है। यह लेख इस निर्णय की संवैधानिक और कानूनी वैधता की गहन पड़ताल करता है, साथ ही इसके निहितार्थों और निरस्तीकरण के आधारों को रेखांकित करता है।
**NCTE की भूमिका और अंतर्विरोध**
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने 2010 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को शिक्षक भर्ती हेतु अनिवार्य किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। प्रारंभ में यह स्पष्ट था कि यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। NCTE के पूर्ववर्ती आदेशों में कभी यह उल्लेख नहीं था कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू होगा। फिर भी, NCTE ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर यह भ्रामक दावा किया कि TET पूर्व से ही अनिवार्य था। यह शपथ-पत्र न केवल NCTE के पूर्व आदेशों के विरुद्ध था, बल्कि इसने सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया।
NCTE का यह कदम अपनी साख बढ़ाने और नियमों को पूर्वव्यापी (Retrospective) रूप से लागू करने का अनुचित प्रयास प्रतीत होता है, जो न केवल अनैतिक है, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।
**संवैधानिक स्थिति और पूर्वव्यापी नियमों की वैधता**
भारतीय संविधान में पूर्वव्यापी कानूनों को लागू करने की अनुमति अत्यंत सीमित परिस्थितियों में ही दी गई है। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान इस मुद्दे को स्पष्ट करते हैं:
1. **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार):** यह अनुच्छेद समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी देता है। 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को उनके नियुक्ति के समय के नियमों के आधार पर चयनित किया गया था। उन पर नई शर्तें थोपना समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
2. **अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता):** यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति की शर्तें उस समय की अधिसूचनाओं और नियमों पर आधारित हों। बाद में नई पात्रता शर्तें लागू करना, जैसे TET, संवैधानिक रूप से अवैध है।
3. **अनुच्छेद 311 (सेवा सुरक्षा):** यह अनुच्छेद सरकारी कर्मचारियों को सेवा शर्तों में अनुचित परिवर्तन से संरक्षण प्रदान करता है। बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के TET को अनिवार्य करना इस प्रावधान का उल्लंघन है।
**सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांत**
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि:
1. **नियम भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, अतीत के लिए नहीं।** किसी भी नियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना असंवैधानिक और अनुचित है।
2. **नियुक्ति की वैधता तत्कालीन नियमों पर निर्भर करती है।** 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों ने तत्कालीन नियमों के तहत पात्रता सिद्ध की थी, अतः उनकी नियुक्ति की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाना अनुचित है।
3. **पूर्वव्यापी शर्तें अन्यायपूर्ण हैं।** सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि पूर्व में नियुक्त कर्मचारियों पर नई शर्तें थोपना उनके अधिकारों का हनन है।
**अनुभवी शिक्षकों के साथ अन्याय**
2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक अपने समय की चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए थे। इनमें से कई शिक्षकों ने दशकों तक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, और उनके अनुभव, कार्यकुशलता और परिणाम उनकी योग्यता के साक्षी हैं। इन शिक्षकों पर TET अनिवार्य करना न केवल उनके अनुभव का अपमान है, बल्कि उनके पेशेवर सम्मान और आजीविका पर भी आघात है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में अनुभव की महत्ता को नजरअंदाज करता है और केवल औपचारिक परीक्षा को सर्वोपरि मानता है, जो तर्कसंगत नहीं है।
**निरस्तीकरण के कानूनी आधार**
2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर TET लागू करने का निर्णय कई कानूनी और नैतिक आधारों पर चुनौती योग्य है:
1. **न्यायसंगत अपेक्षा का सिद्धांत (Doctrine of Legitimate Expectation):** शिक्षकों को यह वैध अपेक्षा थी कि उनकी नियुक्ति के समय के नियम ही लागू होंगे। नई शर्तें थोपना इस सिद्धांत का उल्लंघन है।
2. **प्रतिगामी प्रभाव का निषेध:** TET को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना संवैधानिक रूप से अवैध है, क्योंकि यह उन शिक्षकों को दंडित करता है जो पहले ही वैध प्रक्रिया से नियुक्त हो चुके हैं।
3. **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice):** शिक्षकों को बिना सुनवाई और उचित विकल्प दिए नई परीक्षा में बाध्य करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
4. **NCTE की भ्रामक भूमिका:** NCTE का शपथ-पत्र, जो इस निर्णय का आधार बना, स्वयं विरोधाभासी और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाला था। इसे कानूनी रूप से चुनौती देना आवश्यक है।

2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर TET लागू करने का निर्णय NCTE के भ्रामक शपथ-पत्र और संवैधानिक सिद्धांतों की गलत व्याख्या का परिणाम है। यह निर्णय न केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 311 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के स्थापित न्यायिक सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के मूल्यों के भी विरुद्ध है।
शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:
1. सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को पुनर्विचार याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाए।
2. NCTE के शपथ-पत्र की सत्यता और अंतर्विरोधों की गहन जांच हो।
3. संवैधानिक और कानूनी आधारों पर इस नियम को निरस्त कर अनुभवी शिक्षकों को न्याय दिलाया जाए।
यह कदम न केवल शिक्षकों के साथ न्याय सुनिश्चित करेगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में अनुभव और योग्यता के महत्व को भी पुनः स्थापित करेगा।
- डॉ शफीउल्लाह ख़ान , पिहानी , हरदोई

20/08/2024

सभी भाई-बहनों को रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाएँ ।

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