31/05/2025
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सरकार ऐसे नाम वाले NGO को बंद (ban) या रद्द (cancel) कर सकती है, अगर वह NGO निम्नलिखित में से कोई भी कानूनी उल्लंघन करता है:
⚠️ जब सरकार किसी NGO को बंद कर सकती है:
1. गुमराह करने वाला या सरकार-जैसा नाम
अगर NGO का नाम ऐसा प्रतीत हो कि यह कोई सरकारी संस्था है (जैसे "Anti-Corruption, Bureau, of India", "Human Rights Commission,all india, council,Ministry, "Government Agency", आदि), तो सरकार इसे भ्रामक (misleading) मानकर:
रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है, या
NGO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
2. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 का उल्लंघन
इस कानून के तहत, "Of India", "All India", "Commission", "Bureau", "Authority" जैसे शब्दों का प्रयोग बिना सरकार की अनुमति के वर्जित (prohibited) है।
उल्लंघन करने पर NGO पर penalty या closure हो सकता है।
3. FCRA या वित्तीय नियमों का उल्लंघन
4. राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम का उल्लंघन
यदि कोई सोसाइटी या ट्रस्ट:
अपने उद्देश्य से भटक जाती है,
नियमों का पालन नहीं करती,
सालाना रिपोर्ट या ऑडिट जमा नहीं करती,
या किसी अवैध गतिविधि में लिप्त होती है,
तो उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
🛑 उदाहरण:
अगर कोई NGO अपने नाम में “Anti-Corruption Foundation of India” लिखता है और यह साबित नहीं कर पाता कि वह सरकारी एजेंसी नहीं है, तो:
सरकार उसे नाम बदलने का नोटिस दे सकती है ।